बिना लिखित अनुमति धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा का आयोजन नहीं
जयपुर। लिखित अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति या संगठन को धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा का आयोजन नहीं किये जाने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस उपायुुक्त जयपुर दक्षिण अवनीश कुमार शर्मा द्वारा जयपुर दक्षिण क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि जयपुर महानगर (दक्षिण) की सीमाओं में पुलिस उपायुक्त दक्षिण/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) की लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संगठन धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा का आयोजन नही करेंगे एवं डी.जे. व आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा, इस हेतु उन्हें आयोजन की तिथि से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

 

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 22 नवम्बर 2019 को प्रातः 10 बजे से 20 जनवरी 2019 की मध्यरात्रि तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।