जयपुर। जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने बुधवार को एक आदेश जारी कर वर्तमान में जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य होने के आधार पर दण्ड प्रक्रिया की संहिता की धारा 144 लगाए जाने सम्बन्धी दिनांक 8 नवम्बर 2019 के आदेश को 20 नवम्बर से तत्काल प्रभाव से विद्ड्रॉ कर लिया है। यादव ने बताया कि अयोध्या प्रकरण में फैसले के मद्देनजर जिला कलक्टर कार्यालय के आदेश से जयपुर जिले में (पुलिस आयुक्तालय के क्षेत्र को छोड़कर) दण्ड प्रक्रिया की संहिता की धारा 144 लागू की गई थी।
जिले में धारा 144 का आदेश वापस