जयपुर। तकनीकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर भरतपुर-धौलपुर के जाट समुदाय के अभ्यर्थियों को वर्ष 2013 से 2017 के मध्य हुई विभिन्न भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का लाभ देकर नियुक्ति प्रदान करने का आग्रह किया है।
डॉ. गर्ग ने पत्र में बताया कि 10 जनवरी 2000 को तत्कालीन सरकार ने भरतपुर-धौलपुर के जाट समाज को ओबीसी सूची में शामिल किया था। उसके बाद जाट समुदाय को ओबीसी का लाभ अनवरत रूप से मिलता रहा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 10 अगस्त 2015 को रतनलाल वागड़ी बनाम राज्य सरकार प्रकरण में पारित आदेश के तहत भरतपुर-धौलपुर के जाट समुदाय को ओबीसी सूची से बाहर करते हुए रिव्यू के आदेश दिए। तत्कालीन राज्य सरकार ने 23 अगस्त 2017 को राज्य ओबीसी आयोग की अनुशंसा पर पुनः ओबीसी सूची में शामिल किया। इस बीच 10 अगस्त 2015 से 23 अगस्त 2017 की अवधि में जाट समुदाय को ओबीसी का लाभ नहीं दिया गया जिससे 2013 से 2017 के मध्य विभिन्न भर्तियों में जाट समाज के अभ्यर्थी ओबीसी में नियुक्ति पाने से वंचित रहे।
डॉ. गर्ग ने कहा कि 2013 से 2017 के दौरान आरक्षण प्रकरण लम्बित रहने से भरतपुर-धौलपुर के जाट समुदाय के अभ्यर्थियों को उनका जायज हक नहीं मिल पाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन अभ्यर्थियों के हित में निर्णय कर नियमानुसार लाभ दिलाने का आग्रह किया है।