नियत अवधि में निर्माण नहीं कराने वाले आवंटियों के आवेदन 30 नवम्बर तक
जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आवंटियों के हित में राज्य के विभिन्न शहरों में आवंटित भूखण्ड और भूमि पर निर्माण कार्य की समय सीमा में शिथिलता में आवेदन हेतु 30 नवम्बर तक का समय निर्धारित किया गया है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने आवंटियों से अपील की है कि वे इस कम समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपना आवेदन जल्द प्रस्तुत करें।

 

अरोड़ा ने बताया कि यह आवेदन उन आवंटियों को करना होगा, जिनको मण्डल द्वारा भूखण्ड, प्लिंथ स्तर के आवास, वाणिज्यिक भूखण्ड या संस्थानिक प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया गया था, लेकिन उन्होंने आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार आवंटित भूमि या आवास का भौतिक कब्जा प्राप्ति तिथि से दो वर्ष में भी निर्माण कार्य नहीं करवाया है। 

 

उन्होंने बताया कि ऎसे आवंटी निर्माण अवधि के लिए और समय लेना चाहते हैं, तो वे अपना आवेदन 30 नवंबर, 2019 तक सम्बंधित उप आवासन आयुक्त या खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आवंटी अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के साथ निर्माण भी नहीं करा पाता है, तो मण्डल द्वारा उनको आवंटित भूखण्ड या भूमि का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।